उत्तराखंड के पंचायत चुनाव में नए नियमो से नहीं लड़ सकेंगे कई प्रत्याशी चुनाव



उत्तराखंड में आगामी २०१९ पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों के लिए शैक्षिक योग्यता और दो बच्चों का नियम लागू कर सकती है। यदि किसी प्रत्याशी के दो से अधिक बच्चे हुए तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता। हालांकि इसके लिए समय सीमा तय की जाएगी।
हर पद के लिए सैक्षणिक योग्यता तय की जा रही है।
न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता दसवीं रहेगी। इसका प्रस्ताव पंचायती राज विभाग ने तैयार कर लिया है।
जिस पर सरकार अंतिम निर्णय ले सकती है।
पंचायती राज विभाग ने चुनाव में प्रत्याशियों के लिए शैक्षणिक योग्यता और दो बच्चों की सीमा का विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया है इस पर अंतिम निर्णय सरकार ने लेना है।
पंचायती राज सचिव d. सैंठील पांडियन ने इसकी पुष्टि की है।



होगा एक्ट में भी संशोधन
पंचायती राज एक्ट के विभाग संशोधन करने जा रहा है। मौजूदा एक्ट में कई लिपि और अन्य त्रुटियों के साथ कुछ अन्य दिक्कतें भी हैं जिन्हें दुरुस्त करने के लिए संशोधन प्रस्ताव तैयार किया गया है।
पौड़ी में होने वाली प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में एक्ट को संशोधित करने के प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है

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